




दोआबा न्यूज़लाइन
लुधियाना: पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की मुश्किलें कम होने की बजाए बढ़ती चली जा रही हैं। जानकारी के अनुसार पंजाब के कैबिनेट मंत्री व लुधियाना वेस्ट हलके से विधायक संजीव अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। मंत्री संजीव अरोड़ा कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद में थे लेकिन उनकी उम्मीद पर आज पानी फिर गया।




दरअसल कोर्ट ने पिछली पेशी पर ईडी से संजीव अरोड़ा केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। ईडी द्वारा कोर्ट में पेश स्टेटस रिपोर्ट और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले गुरुग्राम की विशेष PMLA अदालत और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिल पाई थी। इस समय संजीव अरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम जेल में हैं।
बता दें कि 9 मई को मनी लॉन्ड्रिंग और जीएसटी धोखाधड़ी मामले में मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंडीगढ़ स्थित आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था।





