Home चंडीगढ़ SIR 2026: ड्राफ्ट मतदाता सूची में कटे नामों पर 8 अक्टूबर तक होगा आपत्तियों का निपटारा

SIR 2026: ड्राफ्ट मतदाता सूची में कटे नामों पर 8 अक्टूबर तक होगा आपत्तियों का निपटारा

by Doaba News Line

दोआबा न्यूज़लाइन

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपी गई ड्राफ्ट मतदाता सूची

चंडीगढ़/जालंधर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर)-2026 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब अनिंदिता मित्रा की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रतियां सौंपी गईं और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने तथा विवरण में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

अधिकारियों के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां 13 अगस्त से 12 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटारा 13 अगस्त से 8 अक्टूबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन अथवा स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 अक्टूबर को योग्यता तिथि मानते हुए युवा मतदाताओं को भी नामांकन का अवसर दिया गया है। पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।

वहीं बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नागरिक सेवा पोर्टल, ‘बुक ए कॉल’ रिक्वेस्ट तथा वोटर हेल्पलाइन सहित मतदाताओं की सुविधा के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यमों की जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए 16 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर एसआईआर के तहत एक दिवसीय विशेष शिविर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची में अपने नाम और विवरण की जांच करने तथा आवश्यक होने पर दावे या आपत्तियां दाखिल करने में सहायता प्रदान करना है।

इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित अवधि के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांचें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं है या दर्ज विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वह निर्धारित फॉर्म के माध्यम से दावा या आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

 

 

You may also like

Leave a Comment