

दोआबा न्यूज़लाइन
जालंधर: अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास)-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी दिव्या पी. ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा नगर कौंसिल और नगर पंचायतों के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सीमा के अंदर रहकर खर्च करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि नगर कौंसिल क्लास-1 के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए 3,60,000 रुपये, नगर कौंसिल क्लास-2 के लिए 2,30,000 रुपये और नगर कौंसिल क्लास-3 के लिए 2 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने आगे बताया कि इसी तरह नगर पंचायत के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए 1,40,000 रुपये की खर्च करने की सीमा तय की गई है।
अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अपने चुनाव खर्च का पूरा हिसाब-किताब रखना अनिवार्य होगा और चुनाव नतीजों की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के अंदर संबंधित जिला चुनाव अधिकारी के माध्यम से पंजाब राज्य चुनाव आयोग को निर्धारित प्रोफार्मा में अपने चुनाव खर्चों का विवरण जमा करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार ने चुनाव के संबंध में कोई खर्च नहीं किया है, तो भी उसे ‘निल’ रिटर्न दाखिल करनी होगी और यदि उसकी जमा राशि ज़ब्त हो गई है, तो उसे खर्च के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसे प्रत्येक चुनाव के लिए अलग-अलग चुनाव खर्च की रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी।
अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव खर्चों का हिसाब-किताब रखने में असफल रहने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जाएगी।
जिक्रयोग्य है कि जिले में 5 नगर कौंसिल आदमपुर, करतारपुर, नकोदर, नूरमहल और फिल्लौर एवं 2 नगर पंचायतें — महितपुर और लोहियां खास के 99 वार्डों के चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में श्रेणी के अनुसार नगर कौंसिल नकोदर क्लास-1 है, जबकि नगर कौंसिल आदमपुर, करतारपुर, नूरमहल और फिल्लौर क्लास-2 में आती है।
