
दोआबा न्यूज़लाइन
हरियाणा: डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को बहुचर्चित पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की और से आज बड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुबह पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले की सुनवाई थी। जहां माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई अदालत के फैसले को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए डेरा मुखी को इस मामले में बरी कर दिया है। हालांकि अन्य तीन आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।
शनिवार सुबह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला आरोपियों द्वारा सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद सुनाया। अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े सबूतों और दलीलों पर विस्तृत विचार करते हुए और डेरा मुखी राम रहीम के खिलाफ सबूत नहीं होने के चलते उसे बरी करार कर दिया गया है। वहीं अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ पेश किए सबूतों को पर्याप्त मानते हुए उनका दोष साबिक करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा गया है।

बताते चलें कि यह मामला पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने उस समय अपने अखबार में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों को प्रकाशित किया था। जिसके बाद वर्ष 2002 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मामले की जांच बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में डेरा मुखी सहित अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद सभी दोषियों ने मामले में इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
हालांकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में बरी होने के बाद भी अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि डेरा मुखी को दूसरे साध्वियों के यौन शोषण मामले में 10 साल कैद की सजा हुई है।

