



दोआबा न्यूज़लाइन


जालंधर: जालंधर के पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने नशे के इस्तेमाल और दवाइयों पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कमिश्नर ने शहर में प्रेगाबालिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन इंजेक्शन के भंडारण और अवैध खरीद-फरोख्त करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।


सीपी द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में इन दवाओं को बिना लाइसेंस रखना, तय मात्रा से अधिक स्टॉक करना या बिना वैध दस्तावेजों के बिक्री करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा प्रतिबंधित दवाइयों की खरीद और बिक्री के दौरान बिल, रिकॉर्ड और आवश्यक अनुमति रखना अनिवार्य होगा। इन सभी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इस दौरान संबंधित विभाग और पुलिस टीमें दवाइयों की बिक्री और स्टॉक की निगरानी करेंगी।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी ये आदेश फिलहाल 25 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे।





