



दोआबा न्यूज़लाइन


फिरोजपुर: ट्रेन के प्रत्येक कोच में आपातकालीन स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए अलार्म चेन की सुविधा उपलब्ध होती है। बेवजह चेन पुलिंग रोकने के लिए कोचों में अलार्म चेन हैंडल पर पारदर्शी सुरक्षा कवर और चेतावनी स्टिकर लगाए गए हैं। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण चेन खींचने पर ₹1,000 तक का जुर्माना, एक वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है। दिनांक 1 से 18 अगस्त 2026 के दौरान अनावश्यक चेन पुलिंग के 78 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया।


फिरोजपुर मंडल सभी रेलयात्रियों से अपील करता है कि अलार्म चेन का उपयोग उचित आपातकालीन परिस्थिति में ही करें, ताकि रेल संचालन सुचारू रूप से संचालित होता रहें और सभी सहयात्रियों को सुविधाजनक एवं समयबद्ध यात्रा का अनुभव प्राप्त हो।





