दोआबा न्यूज़लाइन
जालंधर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने पहले जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए चुनाव वाले दिन 14 से 15 दिसंबर सुबह 10 बजे तक शराब के ठेकों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने यह आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं।





आदेश के अनुसार जिला जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले उन गांवों में जहां जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव करवाए जा रहे है, वहां स्थित शराब के ठेके चुनाव वाले दिन 14 से 15 दिसंबर सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगे।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि चुनाव वाले दिन गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे तथा न ही इन गांवों में आने वाले होटलों, रेस्तरां या क्लबों में शराब परोसी जाएगी और न ही कोई व्यक्ति शराब की स्टोरेज करेगा।



