दोआबा न्यूज़लाईन
जालंधर: पंजाब के जालंधर में आगामी पंचायती चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने बनते इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में जिला जालंधर के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने 15 अक्टूबर को मतदान वाले दिन के लिए जरुरी आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के चलते 15 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
डीसी ने कहा कि यह आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि जिला जालंधर की सीमा में आने वाले गांवों में जहां भी पंचायत चुनाव होने हैं, वहां चुनाव वाले दिन 15 अक्टूबर को दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार चुनाव वाले दिन गांवों में शराब की दुकानें और अहाते नहीं खोले जाएंगे। साथ ही इन गांवों में स्थित होटलों, रेस्टोरेंट या क्लबों में शराब नहीं परोसी जाएगी। वहीं अगर कोई जारी आदेशों का उल्लंघन करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।