दोआबा न्यूज़लाइन
जालंधर : महानगर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 22 नवम्बर को भव्य नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। इस मद्देनजर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर बराड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।





एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शहर में नगर कीर्तन के निर्धारित मार्ग और उसके आसपास आने वाले इलाकों में 2 दिन मांस और शराब की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन के मुताबिक यह निर्णय शहर में धार्मिक मर्यादा, शांति व्यवस्था और नगर कीर्तन की गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
वहीं ADM मैडम ने यह साफ कर दिया है कि इस आदेश का उलंघन अगर कोई दुकानदार करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने पुलिस और नगर निगम को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि नगर कीर्तन वाले दिनों में पूरे मार्ग पर किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि न हो जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए या भीड़ प्रबंधन में बाधा बने।



