भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव सम्बन्धित शोभा यात्रा को लेकर DC ने जारी किए आदेश
दोआबा न्यूज़लाईन
जालंधर: शहर में मीट और शराब की बिक्री को लेकर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल द्वारा कुछ जरुरी आदेश जारी किए गए हैं। डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 16 और 17 अक्तूबर 2024 को शहर में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव सम्बन्धित सजाई जाने वाली शोभा यात्रा के रास्ते और धार्मिक समागम वाली जगह के नज़दीक मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है।
शहर में 16 अक्टूबर को शैक्षिक संस्थानों में होगी आधे दिन की छुट्टी
जालंधर में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव सम्बन्धित 16 अक्तूबर को शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शहर में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के मद्देनज़र डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने 16 अक्तूबर 2024 को जालंधर नगर निगम की सीमा अधीन आते सभी सरकारी और प्राईवेट शैक्षिक संस्थानों (स्कूलों, कॉलेजों और आई.टी.आईज़) में दोपहर 2 बजे के बाद छुट्टी के आदेश जारी किए है। जारी आदेशों अनुसार 16 अक्तूबर को जालंधर शहर में शोभा यात्रा सजाई जानी है और लोगों की भावनाओं को समझते हुए यह आदेश जारी किये गए हैं।