दोआबा न्यूजलाइन

जालंधर: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को नो-ड्रोन और नो-फ्लांइग जोन घोषित किया गया है।


आदेशों में कहा गया है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु के उड़ान भरने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश रक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 15.08.2025 को प्रभावी रहेगा।