दोआबा न्यूज़लाईन
चंडीगढ़: अगर आप भी नया व्हीकल लेने के बारे में सोच रहें हैं तो पहले ये खबर जरा ध्यान से पढ़ लें। ताजा जानकारी यह है कि पंजाब में वाहन खरीदना अब ओर महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने नया वाहन खरीदने पर टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। नया टैक्स स्लैब तुरंत प्रभाव से लागू होगा। विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब नया 2 पहिया वाहन जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से कम है उसकी आर.सी. बनाने के लिए 7.5% की दर से मोटर व्हीकल टैक्स वसूला जाएगा। जबकि 2 लाख की कीमत वाले दो पहिया वाहन से 10% मोटर व्हीकल टैक्स तथा 2 लाख से अधिक कीमत वाले से 11% की दर से मोटर व्हीकल टैक्स वसूला जाएगा।
इसी प्रकार निजी चार पहिया वाहनों पर भी मोटर व्हीकल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 15 लाख तक की कीमत वाले फोर व्हीलर व्हीकल से 9.5% की दर से मोटर व्हीकल टैक्स वसूला जाएगा। जबकि 15 से 25 लाख की कीमत वाले वाहन से 12 % तथा 25 लाख से अधिक कीमत वाले चार पहिया वाहन से 13% की दर से मोटर व्हीकल टैक्स की वसूली होगी। इसके साथ ही जो एक प्रतिशत सैस पहले से लगाया जा रहा है, वह अतिरिक्त देना होगा।
जान लें कि मोटर व्हीकल टैक्स की अदायगी के बाद ही किसी निजी वाहन की ट्रांसपोर्ट विभाग के पास रजिस्ट्रेशन हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने टूरिस्ट वाहनों पर लगने वाला मोटर व्हीकल टैक्स भी घटा दिया है। पहले पर्यटक वाहनों से बहुत अधिक टैक्स वसूला जाता था।