Home क्राईम जालंधर : होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में बिना पहचान के किसी भी व्यक्ति के ठहरने पर लगा प्रतिबंध, जारी हुए आदेश

जालंधर : होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में बिना पहचान के किसी भी व्यक्ति के ठहरने पर लगा प्रतिबंध, जारी हुए आदेश

by Doaba News Line

दोआबा न्यूजलाइन

जालंधर : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आदेश जारी किया है कि किसी भी होटल / मोटल / गेस्ट हाउस और सराय आदि का कोई भी मालिक / प्रबंधक किसी भी व्यक्ति / यात्री को उसकी पहचान के बिना नहीं रोकेगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटो प्रति रिकार्ड के रूप में रखनी होगी तथा व्यक्ति/यात्री के मोबाइल नम्बर के सत्यापन के अतिरिक्त, ठहरने वाले व्यक्ति/यात्री का रिकार्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर में संधारित करना होगा। सम्बन्धित मुख्य अधिकारी द्वारा होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के सम्बन्ध में सूचना प्रतिदिन प्रातः 10 बजे पुलिस थाने को भेजी जाएगी तथा ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के सम्बन्ध में रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड को सम्बन्धित पुलिस थाने के मुख्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को सत्यापित किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और हॉस्टल में ठहरता है, तो इसकी जानकारी इंचार्ज विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पुलिस आयुक्त कार्यालय, जालंधर को दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय के गलियारों, लिफ्टों, स्वागत काउंटरों और मुख्य प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सी. टी. कैमरे भी लगाये जाने चाहिए। यदि किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट एवं सराय में कोई संदिग्ध व्यक्ति रुकता/आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है या किसी होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय में रुकने/आने वाले व्यक्ति/यात्री को किसी अन्य राज्य/जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय के मालिक/प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि वे तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन/पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करें।

एक अन्य आदेश के माध्यम से पुलिस कमिश्नर ने कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, नुकीले हथियार या किसी भी घातक हथियार की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार, कमिश्नरेट पुलिस सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, समारोह/जुलूस में हथियार लेकर चलने, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने तथा नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसी तरह पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी करते हुए कमिश्नरेट जालंधर की हद में पड़ते सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉलों, शादी कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में आम लोगों के हथियार लेकर जाने पर पाबंदी लगाई है और मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉलों के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे मैरिज पैलेसों/बैंक्वेट हॉलों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। वे कैमरे लगाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

इसी तरह पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने और आम जनता की जान-माल की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी किया है, जिसके तहत मकान मालिकों को अपने घरों में किराएदारों और पी.जी. को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए कहा गया है। नियोक्ता, पीजी और अन्य आम लोग नजदीकी पंजाब पुलिस सांझ केंद्र को सूचित किए बिना अपने घरों में नौकर और अन्य श्रमिक नहीं रखेंगे। इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में सभी पटाखा निर्माताओं/डीलरों को एक और आदेश जारी किया गया है कि पटाखों के पैकेटों पर ध्वनि का स्तर (डेसीबल में) प्रिंट करना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी आदेश दिनांक 06.05.2025 से 05.07.2025 तक लागू रहेंगे।

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