
दोआबा न्यूजलाइन
चंडीगढ़: पंजाब के लाखों पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। जानकारी के अनुसार पंजाब के स्थानीय सरकारी विभाग ने राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के हित की भलाई का फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से 30-06-2021 तक की संशोधित वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के बकाया जारी किए जाएंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय वित्त विभाग के सहयोग से लिया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी संबंधित बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाओं को आदेश दिए गए हैं कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन बकायों का भुगतान करें। वहीं राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस निर्णय के कारण होने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार संबंधित संस्थाओं को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना होगा।
वहीं उन्होंने यह भी साफ़ कर दिया कि इसके लिए वित्त विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त अनुदान या ऋण नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि दिनांक 08-07-2022 को जारी किए गए पत्र में जो निर्देश दिए गए थे, वे भी लागू रहेंगे और उनकी पालना करना हर विभाग के लिए अनिवार्य होगा।