दोआबा न्यूज़लाईन
नई दिल्ली: दिल्ली शराब निति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप सुप्रीमो अरविन्द केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान की है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली शराब निति से जुड़े CBI केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज 13 सितम्बर को ज़मानत दे दी है। इस खबर के बाद से आप पार्टी में ख़ुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि अरविन्द केजरीवाल 177 दिनों से जेल में बंद थे और अब 177 दिन बाद वह जेल से बाहर आएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे।
खबर यह भी है कि अदालत ने केजरीवाल की जमानत के लिए कई शर्तें लगाई हैं। जमानत के लिए लगाई गई शर्तों में पहली शर्त है कि अरविन्द केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। दूसरा वे किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। तीसरा केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते। चौथा 10 लाख रूपये का बेल बांड भरना होगा। पांचवा जाँच में बाधा डालने और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अंतिम और छठी शर्त यह है कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जाँच में सहयोग करेंगे।
बता दे कि अरविन्द केजरीवाल को शराब नीति केस में सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस समय वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में पहले से बंद थे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके सरकारी आवास से अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी के बाद 10 दिन तक पूछताछ के बाद दिल्ली सीएम को 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। इसके बाद करीब 51 दिन बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केजरीवाल को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहाई को मंजूरी दी थी।