दोआबा न्यूज़लाईन
जालंधर: जालंधर वेस्ट में 10 जुलाई को होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार जोरों- शोरों से किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आचार संहिता के तहत आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यह लागू होगा। इसके साथ शाम 5 बजे जालंधर वेस्ट क्षेत्र में रोड शो, जनसभा, जुलूस जैसे सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।
बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले तक का समय मौन अवधि में गिना जाता है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार करने की अनुमति नहीं होती। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक विज्ञापन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के बाद यह समय सीमा अपने आप खत्म हो जाती है। चुनावों के चलते पुरे शहर के साथ विशेष रूप से वेस्ट हलके में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
जालंधर वेस्ट में बंद रहेंगी शराब की दुकानें
वहीं चुनाव आयोग के आदेशानुसार वेस्ट हलके में 8 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। जिसके बाद उक्त शराब की दुकानें 10 जुलाई को शाम करीब 7 बजे खुलेंगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।