Saturday, November 23, 2024
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जालंधर पश्चिमी उपचुनाव : 14 जून से अस्टेट अधिकारी-विकास अथॉरिटी के पास भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र

by Doaba News Line

दोआबा न्यूज़लाईन (जालंधर/शहर)

जालंधर : भारतीय चुनाव आयोग ने 34-जालंधर पश्चिमी (एस.सी.) विधान सभा हलके से उप चुनाव करवाने का प्रोग्राम जारी किया है। इस बारे में नामांकन पत्र अस्टेट अधिकारी, जालंधर विकास अथॉरिटी (जे.डी.ए.), जालंधर जो हलके के रिटर्निंग अधिकारी है, के पास जनतक छुट्टी को छोड़ कर 14 जून से 21 जून, 2024 तक सुबह 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक भरे जा सकेंगे।

वक्ता ने बताया कि नामांकन की पड़ताल 24 जून (सोमवार) को होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख़ 26 जून (बुधवार) है। मतदान 10 जुलाई, 2024 को होगा और मतगणना 13 जुलाई, 2024 को होगी।

उन्होंने आगे बताया कि मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक होगा। नामांकन पत्र फार्म बी में भरे जाने है और खाली फार्म रिटर्निंग अधिकारी-कम-अस्टेट अधिकारी जालंधर विकास अथारिटी, जालंधर के पास उपलब्ध है। इसके इलावा टाईप किए नामांकन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे बशर्ते वह निर्धारित फॉर्मेट में हों।

उन्होंने कहा कि विधान सभा हलके की सीट के लिए योग्य होने के लिए, उम्मीदवार को सम्बन्धित राज्य के किसी भी हलके में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होना अनिर्वाय है। उम्मीदवारों को इस सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को मौजूदा वोटर सूची में सबंधित एंट्री की एक प्रमाणित कापी पेश करनी होगी।

उन्होंने बताया कि 15 जून, 2024 को तीसरा शनिवार होने के कारण नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत छुट्टी नहीं है, इस लिए उस दिन नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास पेश करके दाख़िल किए जा सकते है और 16 जून, 2024 रविवार होने के कारण नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत छुट्टी है और इस दिन नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास पेश नहीं किए जा सकते है। इसी तरह 17 जून, 2024 को नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट, 1881 अधीन ईद- उल- ज़ूहा ( बकरीद) की छुट्टी होने के कारण उस दिन नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास पेश नहीं किए जा सकते है।

वक्ता ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदान के ऐलान की तारीख़ ( 10 जून, 2024) से जालंधर पश्चिमी विधान सभा हलके में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गया है और चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने भाव 15 जुलाई, 2024 तक लागू रहेगा।

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