दोआबा न्यूज़लाईन
जालंधर: पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने थाना डिवीजन नंबर 02, जालंधर में 223 बीएनएस एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 10 दिनांक 22 जनवरी को दर्ज की। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्लास्टिक चीनी पतंग डोरी (मांझा) की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाकर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाजार में एक विशेष अभियान चलाया गया।
उन्होंने बताया कि स्थानीय दुकानों पर चाइना मांझे की अवैध बिक्री के बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने अपेक्षाकृत दूर स्थित अनाज मंडी के पास अवैध मांझे बेचने वाले व्यक्तियों के एक समूह की पहचान की। इस दौरान दुकानदारों से 116 प्लास्टिक डोर बरामद की गई।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वे इन चीनी डोरों के अवैध व्यापार का पूरा पर्दाफाश करने के लिए सक्रियता से आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही गिरफ्तारियां कर ली जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि आगे की जांच की जा रही है तथा विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी।