अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए 12 अक्तूबर शाम 4 बजे तक दिए जा सकते है आवेदन: CP
कहा-18 अक्तूबर को दोपहर 3 बजे रैडक्रॉस भवन में निकले जाएंगे ड्रा
दोआबा न्यूज़लाईन
जालंधर: पंजाब के जालंधर में आज 10 अक्टूबर से पटाकों के अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन भरे जा सकते हैं। यह जानकारी पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वर्ष 2016 में ‘द एक्सप्लोसिव रूल्स-2008’ (The Explosive Rules) के तहत जारी किए गए अस्थाई लाइसेंसों के 20 फीसदी लाइसेंस के ड्रा से जारी किए जाने है।
वहीं आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर के अंतर्गत आने वाले निवासी जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, उन्हें जालंधर शहर में नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी दुकानों का अस्थायी लाइसेंस लेने हैं वह आवेदन फार्म आर्म्स लाइसेंसिंग ब्रांच, कमिश्नरेट जालंधर या ऑफिस कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से डाउनलोड करके 10-10-2024 से 12-10-2024 सुबह 9:30 बजे तक शाम 4 बजे तक जमा करवा सकते हैं।
वहीं उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के बाद आने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में ड्रा 18-10-2024 शुक्रवार को दोपहर 3 बजे रेड क्रॉस भवन, जालंधर में निकाला जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय या सरकार द्वारा जारी आदेशों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।