दोआबा न्यूजलाईन
(नई दिल्ली) दिल्ली शराब घोटाले में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर फिलहाल रोक लग गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन ED ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई है।
ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है।
ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए।
AAP के लिए खुशखबरी ,आप सुप्रीमो को मिली जमानत
नई दिल्ली : Good news for AAP, AAP supremo gets bail दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के CM अरविन्द केजरीवाल को नियमित जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी है। शुक्रवार को अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) की जमानत की पूरी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद जेल से बाहर आ सकते है।
बता दें कि ED की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से कहा, कि ED के पास Arvind Kejriwal के खिलाफ पुख्ता सबूत है ,इसलिए अरविन्द केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ अरविन्द केजरीवाल के Advocate ने दलील दी , कि अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है। बता दें कि शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को ED ने 21 मार्च को girftaar किया था। 1 अप्रैल को उनको जेल भेज दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को CM केजरीवाल ने शाम 5 बजे सरेंडर कर दिया था और उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। बुधवार 19 जून को CM केजरीवाल की न्यायिक हिरासत ख़तम हुई थी , लेकिन कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।