दोआबा न्यूज़लाईन (पंजाब/राजनीति)
NDPS केस में कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन अभी खैहरा ही मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिलते ही खैहरा पर एक नई FIR दर्ज हो गई है। यह FIR कपूरथला के थाना सुभानपुर में धारा 195ए और 506 IPC के तहत दर्ज किया गया है। इस बात की पुष्टि एडिशनल SHO बलजीत सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि विधायक खैहरा के खिलाफ FIR नंबर 3/24 दर्ज की गई है। ऐसे में विधायक खैहरा को अभी और जेल में ही रहना पड़ेगा। वह लगभग 3 महीने से जेल में बंद है।
वहीं, सुखपाल सिंह खैहरा के बेटे मेहताब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा है कि पिता को एक तरफ जहां पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अभी NDPS केस में जमानत मिली है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की इन धमकियों से उनके पिता डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई ऐसे ही जारी रखेंगे।
जानें क्यों हुई थी खैहरा की गिरफ्तारी
जलालाबाद पुलिस ने वर्ष 2015 में मार्केट कमेटी ढिलवां के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 2 किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देसी .315 बोर पिस्तौल, दो पाकिस्तानी सिम कार्ड और एक टाटा सफारी कार बरामद हुई थी। इस मामले में मार्केट कमेटी ढिलवां के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह के साथ कथित संबंधों के कारण खैहरा का नाम सामने आया था।
वहीं, खैहरा के साथ-साथ निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) जोगा सिंह, निजी सहायक मनीष, बाठ गांव (जालंधर) का एक व्यक्ति, NRI यूके निवासी चरणजीत कौर और बाजवा कलां गांव (जालंधर) के मेजर सिंह बाजवा का नाम भी मामले में सामने आया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी।