दोआबा न्यूज़लाईन
पंजाब : इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4 साल से ज्यादा उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया हैं। यह आदेश पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में लागू कर दिया गया हैं। पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि एक्ट के मुताबिक हेलमेट से छूट सिर्फ पगड़ी पहनने वाले सिखों को ही है।
मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में संशोधन के मुताबिक हेलमेट सिर पर पहना ही न हो बल्कि बंधा भी होना चाहिए। इसके अलावा हेलमेट की क्वालिटी भी ऐसी होना चाहिए जो एक्सीडेंट होने पर सिर की गंभीर चोट से बचा सके।
इसके अलावा किसी महिला या पुरुष को हेलमेट पहनने से कोई छूट नहीं है। उन्होंने कहा कि हेलमेट केंद्र सरकार के मानकों के रूप में होना चाहिए, ताकि सिर का बचाव हो सके। यह नियम हर तरह की बाइक पर लागू होगा। हाईकोर्ट ने कहा की यह आदेश सिर्फ खानापूर्ति के लिए नहीं होने चाहिए, हेलमेट को सिर्फ सिर पर रखना काफी नहीं हैं उसको अच्छी तरह से बांधना भी होगा।
बताते चले कि दो पहिया वाहन पर महिलाओं को हेलमेट से छूट के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह केवल उन सिखों के लिए जो पगड़ी पहनते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में 15 फरवरी 2022 को हुए संशोधन के मुताबिक चार साल से बड़े बच्चों समेत सभी के लिए हेलमेट जरूरी है।