दोआबा न्यूज़लाईन
जालंधर: जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने पतंग उड़ाने के लिए आम लोगों पर चाइना डोर का इस्तेमाल करने पर रोक लगाते कहा कि नायलॉन, प्लास्टिक या चाइना डोर/मांझा सहित किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि निर्देशों के अनुसार राज्य में नायलॉन, प्लास्टिक या चाइना डोर/मांझा सहित किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। कोई अन्य सिंथेटिक पतंग धागा, जिसे सिंथेटिक सामग्री और गैर-बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा कोई भी अन्य पतंग की डोर जो नुकीली हो या कांच, धातु या किसी अन्य नुकीली सामग्री से नुकीली बनाई गई हो, सख्त वर्जित है।
डीसी ने यह भी बताया कि केवल सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी, जो किसी भी तेज/धातु/कांच के हिस्सों/चिपकने वाले/धागे को मजबूत करने वाली सामग्री से नहीं बनी होगी। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी के लिए चाइना डोर, नायलॉन/सिंथेटिक धागे आदि के प्रयोग से गंभीर दुर्घटनाएं, मानवीय चोट, पशु-पक्षियों की मृत्यु का खतरा रहता है। वहीं लोगों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि वे ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रतिबंधित चाइना डोर का प्रयोग न करें।