न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (नई दिल्ली/राजनीति)
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में बुरे फंसे आप सुप्रीमो केजरीवाल इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी बीच उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। इस दौरान डिवीजन बेंच के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह ने कहा, “अदालतों को चाहिए कि वो लोकतंत्र को अपना काम करने दें। उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता यानी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता अपनी याचिका लेकर उप-राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं।”
वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कदम उठाने का अधिकार एलजी और राष्ट्रपति के पास है। इस वजह से कोर्ट इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूरे मामले पर एक विशेष टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा, “कई बार राष्ट्रीय हित, निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय उनका केजरीवाल है।” बता दें कि कोर्ट इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर चुकी है।