Saturday, November 23, 2024
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शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया आदेश, जानें

by Doaba News Line

दोआबा न्यूज़लाईन

नई दिल्ली : शंभू बॉर्डर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से बंद पड़े हुए बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के आदेश दे दिए है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि एक हफ्ते के भीतर ⁠एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, छात्रों, आदि के लिए हाईवे की एक लाइन को खोला जाए। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के DGP के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के SP को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने के लिए भी कहा गया है। आगे इस केस की सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

लेकिन इसी बीच कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहीं पंजाब और हरियाणा की सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए निष्पक्ष कमेटी के सदस्यों के नाम चयन कर लिए है। इस कमेटी के सदस्य किसानों और केंद्र सरकार के बीच रिसीवर का काम करेंगे।

गौरतलब है कि पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को कहा था। लेकिन हरियाणा सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। किसानों ने पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। किसान नेताओं का कहना है कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के आह्वान पर MSP गारंटी कानून बना आर्थिक आजादी के लिए यह मार्च निकाले जाएंगे।

किसान क्यों बैठे है धरने पर?
फसलों के MSP को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से आंदोलन पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। कई बार किसानों ने दिल्ली जाने का प्रयास किया, लेकिन हरियाणा पुलिस द्वारा उन्हें हर बार रोका गया। इसके बाद एक बार फिर किसान विशाल रैली के रूप में आगे बढ़ रहे थे तभी पुलिस और किसानों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस हाथापाई में एक किसान की मौत हो गई और कई पुलिस के जवान व किसान गंभीर रूप से घायल हुए थे।

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