Friday, September 20, 2024
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दिल्ली कोचिंग हादसा: हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार को लगाई फटकार

by Doaba News Line

दोआबा न्यूज़लाईन

दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र नगर के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से वहां कोचिंग ले रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत के मामले में एक एसयूवी चालक को गिरफ्तार करने पर दिल्ली पुलिस को खूब फटकार लगाई है। हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की बेंच ने वरिष्ठ अफसरों, पुलिस, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार सब पर सवाल उठाए हैं। बेंच ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा-अपने रह चलते वाहन चालक को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन नगर निगम के अफसरों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ? कोर्ट ने आगे कहा, “हम आपको बता रहे हैं कि एक बार अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय हो गई तो भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी।”

हालांकि हाईकोर्ट के कड़े शब्दों से जेल में बंद एसयूवी चालक सहित पांच आरोपियों को कोई राहत नहीं मिल पाई और जमानत याचिका बाद में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस ने कथूरिया की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए उसे ‘‘मस्ती-खोर’’ बताया था।

वहीं इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार की मुफ्तखोरी की संस्कृति की भी कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा, आपके पास कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे तक नहीं हैं, ऐसे आप अपने बुनियादी ढांचे को कैसे अपग्रेड करेंगे। आप लोग पैसे इकठे नहीं कर रहे हैं और इसलिए पैसा खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने कहा, आपको मुफ्तखोरी पर फैसला लेना होगा। शहर की आबादी 3.3 करोड़ है, जबकि गंदे पानी की निकासी की योजना 6-7 लाख लोगों के लिए बनी थी। बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किए बिना इतने लोगों को कैसे समायोजित करेंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी हिदायतें देते हुए कहा, यदि आपने अपना काम सही से नहीं किया तो हम जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप देंगे।

वहीं कोर्ट ने शुक्रवार को अगली सुनवाई पर एमसीडी कमिश्नर, डीसीपी और जांच अधिकारी को तलब किया है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे नवीन डेल्विन, श्रेया यादव और तानिया सोनी की मौत के मामले में पुलिस ने कोचिंग संचालक और एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया था। वाहन चालक ने हादसे के वक़्त कोचिंग के सामने से गाड़ी निकाली थी। रफ़्तार तेज थी, इससे पानी बेसमेंट की ओर बह गया था। कोर्ट एनजीओ कुटुंब की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

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