Sunday, November 24, 2024
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DCP संजीव शर्मा ने सार्वजनिक स्थानों और पार्टियों पर हथियार ले जाने पर लगाई पूर्ण पाबंदी

by Doaba News Line

हथियारों को प्रमोट करने वाले गीतों, फोटो/ वीडियो बना कर सोशल मीडिया, फेसबुक् और वटसऐप पर अपलोड करने पर लगाई रोक

दोआबा न्यूज़लाईन (जालंधर/शहर)

जालंधर: पंजाब के जालंधर के ज्वाईंट पुलिस कमिश्नर संजीव कुमार शर्मा ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 और हथियार नियमांवली 2016 की धारा 32 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के इलाको में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाई है। जारी आदेश अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा जनतक और धार्मिक स्थानों, विवाह- शादियों/ पार्टियों के मौके पर मैरिज पैलसों/ होटलों/ हाल आदि में और अन्य सभा वाले स्थानों में हथियार ले कर जाने और हथियारों को प्रदर्शन करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों को प्रमोट करने वाले गीतों को और हिंसा/ लड़ाई- झगड़ों की बढ़ाई करने वाले गीतों और हथियारों को लेकर फोटो आदि खिंचवा कर या वीडियो क्लिप आदि बना कर सोशल मीडिया/ फेसबुक्/ वटसऐप आदि पर अपलोड करने पर पूर्ण पाबंदी है। इसके इलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी भाईचारे विरुद्ध नफ़रत भरा भाषण नहीं देगा। यह आदेश 09.08.2024 तक लागू रहेगे।

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