Friday, September 20, 2024
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अरविंद केजरीवाल को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

by Doaba News Line

दोआबा न्यूज़लाईन

दिल्ली : आप सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। लेकिन केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योकि उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल को सीबीआई से इस कारण गिरफ्तार करवाया गया, अगर ईडी के मामले में जमानत मिलती है तो वह बाहर न आ पाएं, इस फैसले पर आतिशी बोली सत्यमेव जयते।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने 15 अप्रैल को आप आदमी पार्टी के राष्ट्रिय संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब माँगा था।


ED ने 208 पेज की सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की, कहा-केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना और साजिशकर्ता

दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाले में नया अपडेट मिला है। इस केस में ED ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की चार्जशीट ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को ओर बढ़ा दिया है। ईडी ने साफतौर पर कहा कि दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल केस का मुख्य सरगना और साजिशकर्ता है। शराब स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है।

ED ने अपनी चार्जशीट में आगे कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में AAP के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे।

वहीं दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है. हम निर्देश देते हैं कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। हम जानते हैं कि वह एक निर्वाचित नेता हैं. हमें इस बात पर संदेह है कि हम किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या मुख्यमंत्री के रूप में काम करने से मना कर सकते हैं। ये हम उन पर छोड़ते हैं. उन्हें तय करना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।

जस्टिस खन्ना ने कहा- हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं. गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने 3 सवाल भी तैयार किए हैं। अंतरिम जमानत पर बड़ी बेंच अगर चाहे तो बदलाव कर सकती है।

केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामले
बता दें कि केजरीवाल को यह जमानत मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है. इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ED) देख रही है। केजरीवाल के खिलाफ दूसरा मामला CBI देख रही है। जिसमें अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। अपनी गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज इसी पर सुनवाई हुई।

केजरीवाल को शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके खिलाफ ED ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 25 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।

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