दोआबा न्यूज़लाईन (जालंधर/राजनीती)
जालंधर: पंजाब के पूर्व मंत्री अवतार हैनरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अवतार हैनरी को 15 साल पुराने दोहरी नागरिकता मामले में सीजेएम एनआरआई गगनदीप सिंह गर्ग की अदालत ने फैसला सुनाते हुए बरी करार दिया है। कोर्ट ने हैनरी के खिलाफ दर्ज केस में आरोप साबित न होने पर उन्हें बरी किए जाने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि पिछली बार चुनावों में दोहरी नागरिकता के विवाद में फंसने के बाद हैनरी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन अब बरी होने के बाद वह चुनाव लड़ पाएंगे। इसी के चलते उनके बेटे बावा हैनरी ने चुनाव लड़ा था। गुरजीत सिंह संघेरा ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया था कि उनके पिता अवतार हैनरी ने उनकी मां को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता 1962 में यूके गए थे। वहां उन्होंने 1965 में सुरिंदर कौर (अब दिवंगत) से शादी की। उनका जन्म 3 फरवरी 1966 को हुआ था और उनके पिता ने 10 जनवरी 1968 को ब्रिटेन की नागरिकता ली थी।
इसके बाद वहां मेडिकल कार्ड बनवाया गया और 1968 में ही उनका ब्रिटिश पासपोर्ट बन गया था। 1969 में उनके पिता भारत आए और उनकी मां को तलाक दिए बिना हरिंदर कौर से दूसरी शादी कर ली। 1997 में वह विधायक थे और अपने मेडिकल कार्ड को रिन्यू कराने के लिए यूके भी गए थे।