दोआबा न्यूज़लाईन
जालंधर: जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने 12 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती पर विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित नगर कीर्तन के मद्देनजर जिला जालंधर के डीसी ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने नगर कीर्तन के रूट पर हर प्रकार की शराब और मीट की दुकानें बंद किए जाने के आदेश दिए हैं।
वहीं आदेश जारी करते हुए डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 12 नवंबर को जिला जालंधर में नगर कीर्तन मार्ग और धार्मिक समारोह के स्थान के पास शराब और मीट की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है।