दोआबा न्यूज़लाईन
पंजाब : पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुमन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी जांच में सहयोग करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अगले आदेश तक जबरन कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने CBI जांच पर रोक नहीं लगाई है, जिससे FIR बरकरार रहेगी। लेकिन सीबीआई की जांच रहेगी। इस मामले में विरोध में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी।
क्या है मामला?
पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुमन सहित कई लोगों पर आरोप यह था कि अधिकारियों की पोस्टिंग, तबादलों, लाइसेंसों, टेंडर और जमीन से जुड़े मामलों में कथित तौर पर पैसों के बदले प्रभाव डाला जाता था। एफआईआर के बाद पंजाब और चंडीगढ़ में एक साथ कई जगह पर छापेमारी भी की गई थी। बीते 6 अक्टूबर को CBI ने राजबीर घुमन समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।