जालंधर को स्वतंत्रता दिवस पर किया गया नो-ड्रोन और नो-फ्लांइग जोन घोषित, CP ने जारी किए आदेश

दोआबा न्यूजलाइन

जालंधर: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को नो-ड्रोन और नो-फ्लांइग जोन घोषित किया गया है।

आदेशों में कहा गया है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु के उड़ान भरने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश रक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 15.08.2025 को प्रभावी रहेगा।

Related posts

जालंधर : तेज रफ्तार कार की टक्कर से 11 महीने की मासूम की मौत, ड्राइवर मौके से फरार

मानव सहयोग स्कूल ने जीती ‘बेस्ट स्कूल डेलिगेशन’ ट्रॉफी

शरद पूर्णिमा पर श्री बालाजी महाराज के दरबार में नतमस्तक हुए अश्वनी अग्रवाल