अकाली नेता मजीठिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में खारिज जमानत याचिका

दोआबा न्यूज़लाइन

पंजाब: अकाली दल के वरिष्ठ नेता की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट की और से मजीठिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मजीठिया द्वारा दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी है।

दरअसल अकाली नेता मजिठिया ने बड़ी उम्मीदों से इस केस से राहत पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला उनके हक़ में न सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

बताते चलें कि अकाली नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा केस दर्ज है, जिसमें उन पर कथित तौर पर अपनी घोषित आय से अधिक संपत्ति इकठ्ठा करने, निवेश करने और बेहिसाबी धन का उपयोग करने के आरोप हैं। वहीं इस मामले में जांच एजेंसियां लंबे समय से उनकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही थीं। इसके चलते ही मजीठिया की गिरफ़्तारी हुई थी। जिसके बाद से बिक्रम मजीठिया आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा जेल में बंद हैं।

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