वेस्ट उपचुनाव: मतदाता वोट डालने के लिए वैकल्पिक पहचान पत्रों का कर सकते हैं प्रयोग

दोआबा न्यूज़लाईन

जालंधर: विधान सभा हलका जालंधर पश्चिमी की 10 जुलाई को होने जा रहे उप चुनाव के मद्देनज़र भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वोटरों को मतदान के लिए वैकल्पिक पहचान पत्र लेजाने की आज्ञा दी गई है। इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर- कम- ज़िला चुनाव अधिकारी जालंधर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि जिन वोटरों के पास वोटर फोटो पहचान कार्ड ( ऐपिक, जिसको वोटर आई. डी.कार्ड भी कहा जाता है) नहीं है, वह वैकल्पिक दस्तावेज़ जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस ,केंद्र या राज्य सरकार या पी.एस.यूज और पब्लिक लिमटिड कंपनियों द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र ( फोटो सहित), एन.पी.आर. तहत आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, एम.पीज/ एम.एल.एज/ एम.एल.सीज को जारी अधिकारित पहचान पत्र शामिल है, का प्रयोग मताधिकार के लिए कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने फोटो सहित बैंक/ डाकखाने की पासबुक्क, पैन कार्ड, मगनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी सेहत बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पैन्शन दस्तावेज़ों को भी पहचान के सबूत के तौर पर लेजाने की आज्ञा दी है। डीसी ने कहा कि मतदान के लिए वोटर इन्फर्मेशन स्लिप के साथ उक्त पहचान पत्रों में से कोई भी एक पहचान पत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने वोटरों को मतदान वाले दिन 10 जुलाई 2024 को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने यह भी उन्होंने बताया कि सभी 181 पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।

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