दोआबा न्यूज़लाइन
जालंधर: पंजाब सरकार और पीएसपीएल ने एक महत्वपूर्ण व जनहितकारी नोटिफ़िकेशन जारी किया है, जिसके तहत अनअप्रूव्ड / अनऑथराइज़्ड कॉलोनियों में अब बिजली कनेक्शन देने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। नए प्रावधान के अनुसार जिन प्लॉट मालिकों और निवासियों के पास अब तक एनओसी, रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट या अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान नहीं थे, वे अब केवल एक सरल अंडरटेकिंग देकर बिजली कनेक्शन ले सकेंगे।
वहीं इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम आम जनता, विशेषकर श्रमिक वर्ग और छोटे उद्योगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने इस मुद्दे को कई बैठकों और ज्ञापनों के माध्यम से सरकार के समक्ष लगातार उठाया था। आज सरकार का यह सकारात्मक निर्णय हज़ारों परिवारों और छोटे उद्योगों को सीधा लाभ देगा।
उन्होंने कहा कि यह फैसला जनता की वास्तविक समस्या को समझते हुए लिया गया है। इस फैसले के बाद अब अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में रहने वाले लोग सम्मानपूर्वक और सुरक्षित रूप से बिजली की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। हम पंजाब सरकार और पीएसपीसीएल का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जनता की परेशानी को समझते हुए यह सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने आगे बताया कि हमारे कई वर्कर और आम परिवार, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से लोन लेकर या अपनी जमा-पूंजी लगाकर प्लॉट और मकान खरीदे थे, बिजली कनेक्शन न लगने के कारण बहुत परेशान थे। कई लोग तो पलायन कर गए या अपने प्रदेश वापस जाने की तैयारी में थे। लेकिन इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और उद्योगों को भी नई उम्मीद मिलेगी, क्योंकि श्रमिकों की कमी से जूझ रहे उद्योगों को अब स्थिरता मिलेगी।
अंत में उन्होंने एसोसिएशन के सभी सदस्यों और नागरिकों से अपील की कि इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि हर पात्र परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सके।