दोआबा न्यूज़लाइन
जालंधर : आजकल मेडिकल नशा बहुत हावी होता जा रहा है, जिसके कारण अब जालंधर शहर में कई दवाइयों पर बैन लग गया है।
जिला मजिस्ट्रेट जालंधर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने शहर की सीमा के अंदर सख्त आदेश जारी करते हुए कई कैप्सूल व इंजेक्शन पर पाबंदी लगाई है। यह आदेश 4 जून से अगले 2 महीने तक लागू रहेंगे। डीसी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया है।
जिनमें प्रीगैबलिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन इंजेक्शन की बिना लाइसेंस के रखने, मंजूर मात्रा से अधिक रखने और विशेषज्ञ डॉक्टर के पर्चे के बिना केमिस्ट की दुकानों में बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।