दोआबा न्यूज़लाईन
जालंधर: जिला प्रोग्राम अधिकारी मनजिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्री-नर्सरी/प्ले वे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जालंधर जिले में निजी संस्थान, जो 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (प्ले वे स्कूल) के क्षेत्र में काम कर रहे है या काम करना चाहते है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।
उन्होंने सभी प्री-नर्सरी/प्ले वे स्कूलों से अपील करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी, जालंधर, गांधी वनिता आश्रम, कपूरथला रोड के दफ्तर में तुरंत तालमेल करे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला बाल सुरक्षा अधिकारी अजय भारती से मोबाइल नंबर 79738 46008 पर संपर्क किया जा सकता है।