सुप्रीम कोर्ट के फैसले से NEET स्टूडेंट्स को मिली राहत, ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों को मिले 2 विकल्प

दोआबा न्यूज़लाईन (नई दिल्ली/एजुकेशन)

नई दिल्ली: NEET यूजी घोटाला मामले में आज स्टूडेंट्स को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। सुप्रीम ने नीट परीक्षा परिणाम में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से नीट एग्जाम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। NTA ने स्टूडेंट्स को दो ऑप्शन दिए हैं या तो ये उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क्स वाले स्कोरकार्ड के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर दोबारा से नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। गुरुवार को शीर्ष अदालत को दिए गए बयान में केंद्र ने घोषणा की कि इन 1,563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।

बता दें कि एनटीए केवल 6 एग्जाम सेंटरों पर उपस्थित हुए 1563 छात्रों के लिए ही री-नीट परीक्षा आयोजित करेगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रभावित स्टूडेंट्स के लिए नीट यूजी री एग्जाम 23 जून को होगा। एनटीए के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दोबारा परीक्षा की अधिसूचना आज ही जारी कर दी जाएगी। नीट री एग्जाम का परिणाम जून में ही घोषित कर दिया जाएगा ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो। ग्रेस मार्क्स पाने 1563 स्टूडेंट्स में जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देंगे, उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स बिना वाले स्कोरकार्ड के आधार पर ही मन जाएगा होगा।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर से NEET की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि आठ जुलाई को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे फैसले में परीक्षा रद्द की बात शामिल होगी तो काउंसलिंग भी अपने आप ही रद्द हो जाएगी। इसलिए छात्रों को इसकी चिंता करने कि जरुरत नहीं है। गुरुवार को जिन तीन याचिकाओं पर सुनवाई हुई उनमें मांग की गई थी कि ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितताएं हुई हैं, इसलिए नीट यूजी परीक्षा दोबारा आयोजित होनी चाहिए। नीट रिजल्ट को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की मांग की है।

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