दोआबा न्यूजलाइन
तरनतारन: पंजाब के खडूर साहिब से AAP विधायक मनजिंदर सिंह छेड़छाड़ मामले में आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार विधायक को तरनतारन की सेशन कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। लालपुरा के लिए सजा के साथ चिंता की बात यह भी है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनकी विधायक की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। कोर्ट ने ऑर्डर के अनुसार विधायक को पीड़ित महिला को मुआवजा भी देना होगा।
वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए महिला के वकील अमित धवन ने बताया था कि मामले में पीड़िता द्वारा SC/ST एक्ट की धारा 323, 324 व 354 के तहत केस दर्ज हुआ था। बुधवार को अदालत ने कुल 12 लोगों को दोषी ठहराया। जिसके बाद विधायक सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी पहले ही तिहाड़ जेल में बंद है। फिलहाल अभी तक 3 आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया है।
वहीं माननीय अदालत ने घटना के वक्त टैक्सी ड्राइवर रहे विधायक लालपुरा के अलावा 5 पुलिसकर्मियों दविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्वनी कुमार, तरसेम सिंह और हरजिंदर सिंह को भी दोषी ठहराया था। हालांकि, कोर्ट ने गगनदीप सिंह और पुलिसकर्मी नरिंदरजीत सिंह और गुरदीप राज को ज्यूडिशियल हिरासत में नहीं भेजा।
पंजाब का AAP विधायक हुआ गिरफ्तार, पुराने छेड़छाड़ मामले में हुई कार्रवाई
पंजाब में आम आदमी पार्टी के खडूर साहिब से विधायक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार खडूर साहिब से आप पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को दोषी करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि विधायक और अन्यों के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में ये कार्रवाई की गई है।
इस मामले में आज तरनतारन की जिला अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषियों को 12 सितंबर को सजा सुनाने का फैसला लिया है ।
मामले में पुलिस ने विधायक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
बता दें कि आप विधायक पर चला ये मामला 2013 का है। उस समय विधायक पर शादी में आई युवती के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। युवती ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। वहीं विधायक के एडवोकेट ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि दलित युवती से मारपीट का केस है। हम इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।