शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही, ED ने कानून का पालन किया : दिल्ली हाईकोर्ट

दोआबा न्यूज़लाईन (देश/राजनीति)

दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा दावा किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी-रिमांड को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि ED ने जो भी सबूत पेश किये है वे बिल्कुल सही है। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। रिमांड में भेजने के फैसले पर भी मोहर लगा दी है।
कोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है। यह केस केजरीवाल और ED के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ED ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और AAP कैंडिडेट के बयान हैं।

क्या है मामला
शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को ED ने अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।​​​​​​ वह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके बाद से ही राजनीती में जैसे भूचाल आ गया हो। आप सुप्रीमों अरविन्द केजरीवाल के जेल जाने के बाद विरोधियों ने तंज कसा है।

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