जालंधर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी , बंबीहा-कौशल गैंग के सदस्यों को हथियारों सहित किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी जबरन वसूली, हत्या और हथियार तस्करी जैसे कई गंभीर अपराधों में शामिल-डीजीपी गौरव यादव

दोआबा न्यूज़लाईन

जालंधर :Jalandhar Police gets big success, arrests Bambiha-Kaushal gang members with weapons जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने बंबीहा-कौशल गिरोह के पांच प्रमुख कारकूनौ को गिरफ्तार करके हत्या के तीन संभावित मामलों को विफल करने में कामयाबी हासिल की है।

जानकारी देते हुए DGP पंजाब गौरव यादव ने रविवार को यहां कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जालंधर के गांव बोपाराय कलां के जसप्रीत सिंह उर्फ ​​जस्सा, होशियारपुर के गांव गराज महदूद के हर्षदीप सिंह, तरनतारन के गांव मुरादपुर के शेखर, न्यू मॉडल हाउस के गगनदीप सिंह उर्फ ​​के गिन्नी बाजवा जालंधर के बंबियान वाल गांव में अमित सहोता के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से आठ पिस्तौल और एक रिवॉल्वर समेत 15 जिंदा कारतूस सहित कुल 9 हथियार बरामद किए।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पंजाब के कई जिलों में जबरन वसूली, हत्या और हथियार तस्करी सहित कई गंभीर अपराधों में शामिल थे।उन्होंने बताया कि इन आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज है।

डीजीपी ने कहा कि गिरोह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उनके व्यापक नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे-पीछे के लिंक स्थापित करने की जांच जारी है।

आगे की जांच जारी और अधिक गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है: सी.पी. स्वपन शर्मा

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, पुलिस कमिश्नर (सीपी) जालंधर स्वप्न शर्मा ने कहा कि विश्वसनीय स्रोतों से सूचना मिली थी कि बंबीहा-कौशल गिरोह के सदस्य राज्य में एक बड़ी आपराधिक गतिविधि की योजना बना रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते पुलिस की टीमें बी.एस.एफ. चौक पर नाकाबंदी की गई और तीन आरोपियों-जसप्रीत जस्सा, हर्षदीप और शेखर को 6 हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि बाद में इस गिरोह के दो अन्य सदस्यों गगनदीप गिन्नी और अमित सहोता को भी भारगो कैंप के पास एक चौकी से तीन हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि आगे की पूछताछ जारी है और और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।

इस संबंध में 2 मामले–एफ.आई.आर. नंबर 253 आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत थाना नयी बारादरी, जालंधर में एफ.आई.आर.नंबर 100 थाना भारगो कैंप, जालंधर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दर्ज किया गया है।

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