दोआबा न्यूज़लाइन
मैरिज पैलेसों/होटलों के दावत हॉलों, विवाह-शादियों एवं अन्य सामाजिक प्रोग्राम में आम जनता द्वारा हथियार ले जाने पर लगाई रोक
जालंधर: जालंधर की पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, नुकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार वाहन में रखकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस कमिश्नर द्वारा एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के दावत हॉलों, विवाह-शादियों के प्रोग्रामों तथा अन्य सामाजिक प्रोग्राम में आम जनता द्वारा हथियार लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा मैरिज पैलेसों और दावत हॉलों के मालिकों को निर्देश दिए गए है कि वह मैरिज पैलेसों/दावत हॉलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार मकान मालिक घरों में किराएदार तथा पी.जी. मालिक पी.जी. में रहने वालों के अलावा आम लोग घरों में नौकर और अन्य कामगारों को अपने नजदीकी पंजाब पुलिस सांझ केंद्र में जानकारी दिए बिना नहीं रखेंगे। एक अन्य आदेश के माध्यम से पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के अंतर्गत सभी पटाखा निर्माताओं/डीलरों को निर्देश दिए गए है कि पटाखों के पैकेटों पर आवाज़ का स्तर (डेसीबल में) प्रिंट होना चाहिए।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार कोई भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि के मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान किए बिना नहीं ठहराएंगे। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री का वैध फोटो पहचान पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की उस व्यक्ति/यात्री द्वारा स्वयं सत्यापित फोटो कॉपी रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाएगी तथा व्यक्ति/यात्री का मोबाइल नंबर वैरीफाई करने के अलावा ठहरने वाले व्यक्ति/यात्री का रिकॉर्ड निर्धारित प्रोफार्मा में रजिस्टर पर मेंटेन किया जाएगा।
वहीं होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि में ठहरे व्यक्तियों/यात्रियों संबंधी जानकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे संबंधित मुख्य अधिकारी थाना को भेजी जाएगी तथा ठहरे व्यक्तियों/यात्रियों संबंधी रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड को प्रत्येक सोमवार संबंधित मुख्य अधिकारी थाना से वैरीफाई करवाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसके अलावा जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरता है तो इसकी सूचना इंचार्ज फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, दफ्तर कमिश्नर पुलिस, जालंधर को दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय के कॉरिडोर, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर तथा मुख्य प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरता/आता है, जो किसी पुलिस केस में वांछित है या किसी होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरे/आए व्यक्ति/यात्री को किसी अन्य राज्य/जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय का मालिक/प्रबंधक तुरंत इसकी सूचना संबंधित थाना/पुलिस कंट्रोल रूम को देने के लिए जिम्मेदार होगा।
इसी प्रकार पुलिस कमिश्नर द्वारा साइबर क्राइम को रोकने, लोकहित को ध्यान में रखते हुए तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए गए है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले सभी मोबाइल फोन और सिम विक्रेता, मोबाइल फोन और सिम बेचते समय खरीदार से पहचान पत्र/आई.डी. प्रूफ/फोटो प्राप्त किए बिना मोबाइल फोन और सिम नहीं बेचेंगे तथा मोबाइल फोन को ग्राहक/विक्रेता से खरीदते समय ग्राहक/विक्रेता को भी अपनी फर्म की मोहर और हस्ताक्षरों सहित ‘प्रचेज सर्टिफिकेट’ देंगे।
इसके अलावा फोन खरीदते समय खरीदार या उसका कोई रिश्तेदार/जानकार व्यक्ति, जिसके अकाउंट से यू.पी.आई. पेमेंट या कार्ड अथवा ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, उस व्यक्ति का आई.डी. प्रूफ भी दुकानदार प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होंगे तथा ग्राहक का नाम और जन्म तिथि, पिता का नाम, घर का पूरा पता, जिस व्यक्ति को फोन या सिम बेचा गया है या जिससे फोन खरीदा गया है, उसका आई.डी. प्रूफ, मोबाइल और सिम खरीदने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, मोबाइल फोन बेचने/खरीदने की तारीख और समय, जिस व्यक्ति के अकाउंट से भुगतान हुआ है उसका आई.डी. प्रूफ तथा ग्राहक की फोटो के अनुसार रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करेंगे।
इसी प्रकार पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समारोह/जुलूस में हथियार उठाकर चलने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा नारेबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह सभी आदेश 8 जुलाई 2026 तक लागू रहेंगे।