Jalandhar: CP धनप्रीत कौर ने प्रीगैबलिन कैप्सूल संबंधी जारी किए कुछ जरूरी आदेश

दोआबा न्यूज़लाइन

बिना लाइसेंस और अनुमत मात्रा से अधिक रखने/बिक्री तथा बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद/बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

जालंधर: शहर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले क्षेत्र में प्रीगैबलिन कैप्सूल बिना लाइसेंस के रखने, अनुमत मात्रा से अधिक रखने/बिक्री करने और बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद/बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25-07-2025 तक लागू रहेगा।

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