जालंधर: CP ने प्रीगैबलिन कैप्सूल बिना लाइसेंस रखने/बेचने पर लगाई रोक

दोआबा न्यूजलाइन

जालंधर: जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जालंधर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बिना लाइसेंस, अनुमत मात्रा से अधिक, बिना बिल और रिकॉर्ड के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने/बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 24 मई 2025 तक लागू रहेगा।

Related posts

‘रोशन पंजाब’ प्रोजेक्ट के तहत कैबिनेट मंत्री भगत ने फोकल प्वाइंट में करोड़ों की लागत वाले ट्रांसफार्मर का किया उद्घाटन

जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 20 ग्राम हेरोइन और लाखों की ड्रग मनी के साथ काबू किया 1 आरोपी

LPG वितरक संघ ने बैठक में उठाई डिस्ट्रीब्यूटर्स की समस्याएं, अनुचित प्रथाओं पर जताया गहरा रोष