जालंधर: CP ने प्रीगैबलिन कैप्सूल बिना लाइसेंस रखने/बेचने पर लगाई रोक

दोआबा न्यूजलाइन

जालंधर: जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जालंधर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बिना लाइसेंस, अनुमत मात्रा से अधिक, बिना बिल और रिकॉर्ड के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने/बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 24 मई 2025 तक लागू रहेगा।

Related posts

संस्कृति KMV स्कूल के विद्यार्थी खेलो इंडिया अस्मिता लीग सॉफ्ट टेनिस में बने चैंपियन

जालंधर के इन पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले, देखें List…

पंजाब ने केंद्र से 250 करोड़ रुपये के मनरेगा फंड को तुरंत जारी करने की मांग की