दोआबा न्यूज़लाइन
जालंधर: जालंधर के जिला मजिस्ट्रेट विवेक कुमार मोदी ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही आठवीं कक्षा की दिनांक 29.05.2025 से 10.06.2025 तक मई/जून-2025 की पूरक परीक्षाओं के मद्देनजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों, जहां भी यह परीक्षाएं हो रही हैं के आस-पास पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 29.05.2025 से 10.06.2025 तक लागू रहेगा।