दोआबा न्यूज़लाइन
जालंधर: पंजाब में चल रहे प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब राज्य में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके तहत अब पंजाब भर के सभी निजी प्ले-वे स्कूलों को सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस फैसले के बाद अब बच्चों की सुरक्षा और अन्य चीजों में लापरवाहीं बरतने वाले निजी प्ले- वे स्कूलों पर अब शिकंजा कसेगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला प्रोग्राम अधिकारी गुलबहार सिंह तूर ने बताया कि 3 से 6 साल की आयु वाले बच्चों को प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं का महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाने का उद्देश्य बच्चों को हाई- क्वालिटी और सुरक्षित माहौल प्रदान करना है।
उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिले में संचालित सभी निजी प्ले वे स्कूल और संबंधित संस्थाएं बिना देरी किए महिला एवं बाल विकास विभाग से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक हर एक निजी प्ले वे स्कूल को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और इससे संस्थानों के संचालन में ट्रांसपरेंसी तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित संस्थाओं के संचालक समय रहते रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
वहीं गुलबहार तूर ने अधिक जानकारी देते हुए यह भी बताया कि प्ले वे स्कूल और अन्य संस्थायें रजिस्ट्रेशन संबंधी अधिक जानकारी के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी कार्यालय, गांधी वनिता आश्रम के निकट, सरस्वती विहार में संपर्क कर सकते हैं।