क्या है “HIT AND RUN” KANOON कैसे हुई ट्रांसपोटर्स और सरकार के बीच सुलह ?

दोआबा न्यूज़लाईन (देश /होम)

हिट एंड रन कानून के वाद पिछले दो दिनों से देश भर में ड्राइवरों की हड़ताल के कारण देश भर में आवाजाही प्रभावित रही। जिसको देखते हुए मंगलवार को सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के साथ मीटिंग की। जिसके वाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल ख़तम करने और वापिस काम पर लौटने की अपील की , साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी।
हिट एंड रन कानून (दुर्घटना के वाद मौके से भाग जाना) ऐसे मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत जेल और जुर्माने की सज़ा के कड़े प्रावधान हैं। जिसके खिलाफ ट्रक ,बस और टेंकर ड्राइवरों ने सोमवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की थी।
गृह सचिव भल्ला ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, “सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। ”
भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, “जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दस साल तक के कारावास की सजा होगी और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। “
नए कानून में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) और 106 (2) है, जो इस तरह के ग़ैरइरादतन हत्या के अपराध में लगती हैं। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति से गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, और वह व्यक्ति घायल को अस्पताल ले जाता है या पुलिस/मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित करता है, तो ये BNS की धारा 106 (1) के अन्तर्गत आएगा, जो जमानती होगा। इसमें अधिकतम 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। माना जा रहा है कि इससे लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे और लोगों की जान बच पाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि वाहन चालक जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना करके वहां से भाग जाते हैं , जिसमें किसी की मौत हो जाती है , ऐसे लोगों पर कार्रवाई सख़्त होनी चाहिए।

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