दोआबा न्यूजलाइन
पंजाब : पंजाब कैबिनेट मीटिंग में दूकान व व्यापारिक स्थापना एक्ट 1958 में संशोधन करते हुए एक महत्वपूर्ण फैंसला लिया गया है। जिसमें छोटे दुकानदारों को इंस्पेक्टरी राज से राहत दी गई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, कि जिन दुकानदारों के पास 20 से कम लोग काम करते हैं, उनको NOC लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन 20 से अधिक कर्मचारी होने पर NOC की आवश्यकता होगी।
आगे जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 कर्मचारियों वाली दुकान पर जाकर कोई भी इंस्पेक्टर कर्मचारी या दूकानदार को तंग या परेशान नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब यह छोटे कारोबारी अपना काम आराम से कर , उसमें बढ़ोतरी कर सकेंगें , कोई भी इंस्पेक्टर अब इनको तंग नहीं करेगा। लेकिन 6 महीने में एक बार जाकर विभाग को जानकारी देनी होगी ,कि उसके पास 20 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक्ट में संशोधन करने से लगभग पंजाब के 95 प्रतिशत दुकानदारों को राहत मिलेगी। ऐसे केवल 5 प्रतिशत दुकानदार ही होंगें जिनके पास 20 से ज्यादा कर्मचारी होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवरटाइम के घंटों में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले 3 महीनों में 50 घंटे थी ,अब बढ़ा कर 144 घंटे कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैंसले से कर्मचारी वर्ग को फायदा होगा। काम करने के लिए रोजाना 12 घंटे का समय होगा , उसमे आराम करने का समय भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दुकानदार के पास 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर होंगे, उनको 24 घंटों के अंदर पोर्टल पर मंजूरी मिलेगी।