जालंधर : DC ने अनसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्व-रोज़गार योजनाओं का लाभ लेने का दिया न्योता

दोआबा न्यूज़लाईन

जालंधर : डिप्टी कमिश्नर डॉ हिमांशु अग्रवाल ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्व-रोज़गार के लिए पंजाब अनसूचित जातियों भू-विकास और वित्त निगम की अलग-अलग योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का न्योता दिया।

आगे जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि निगम द्वारा सीधा कर्ज़ स्कीम और नेशनल शड्यूल लकड़ी फायनांस डिवैल्पमैंट निगम (एन. एस. एफ. डी. सी.) स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को स्व-रोज़गार के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज़ मुहैया करवाया जाता है। स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक की आमदन 3 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसी तरह नैशनल हैंडीकैप्ड फाईनांस डिवैल्पमैंट निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) के सहयोग के साथ चलाई जाती स्कीम के अंतर्गत किसी भी जाति के साथ सबंधित 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज़ मुहैया करवाया जाता है। स्कीम का लाभ लेने के लिए आमदन की कोई सीमा नहीं है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि नेशनल सफ़ाई कर्मचारी फायनांस डिवैल्पमैंट निगम के सहयोग के साथ चलाई जाती स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के सफ़ाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्व-रोज़गार के लिए अधिक से अधिक 2 लाख रुपए का कर्ज़ दिया जाता है।
डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि इसके इलावा बैंक टाई-अप स्कीम अधीन विभाग द्वारा अलग-अलग बैंकों के साथ तालमेल करके अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज़ स्व-रोज़गार के लिए मुहैया करवाया जाता है।

स्कीम का लाभ लेने के लिए बिनैकार को सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्था से स्व-रोज़गार के लिए प्रशिक्षण सर्टिफिकेट अपेक्षित है। स्कीम के अंतर्गत कर्ज़ पर अधिक से अधिक 50 हज़ार रुपए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके इलावा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेशों में ऊच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 30 लाख रुपए तक का कर्ज़ दिया जा सकता है।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए दफ़्तर पंजाब अनुसूचित जातियों भू-विकास और वित्त निगम, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भवन, ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स, लाडोवाली रोड, जालंधर में पहुँच की जा सकती है या मोबाइल नंबर 98148- 67823 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18- 55 साल है और कर्ज़ फार्म दफ़्तर से मुफ़्त प्राप्त किया जा सकता है।

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