नगर निगम में भी दल-बदल कानून लागू हो:- अनिल सच्चर

दोआबा न्यूज़लाईन

जालंधर: भारतीय जनता पार्टी पंजाब के पूर्व सचिव अनिल सच्चर ने कहा कि पार्लियामेंट और विधानसभा की तरह दल बदल कानून लोकल बॉडी में भी लागू होना चाहिए ताकि जिन लोगों ने जिस पार्टी के उम्मीदवार को फतवा दिया है उसे पार्षद बनाया है अगर वह पार्टी बदलते हैं तो उसे दोबारा वार्ड से चुनाव लड़कर आना चाहिए।

जिस पार्टी में वह जाना चाहते हैं उन्हें उस चुनाव चिन्ह से दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। लोकल बॉडी में भी ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि चुने हुए पार्षद दल-बदल कर आम जनता के साथ-साथ उसे राजनीतिक पार्टी के साथ भी धोखा ना कर सकें, जिसके चुनाव चिन्ह पर वह चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं।

Related posts

GNA यूनिवर्सिटी ने ‘यंग अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी 2025’ में फगवाड़ा के मेधावी छात्रों को किया सम्मानित

जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर निर्माण दौरान गिरी क्रेन, क्षतिग्रस्त हुए वाहन

जालंधर देहात पुलिस ने “ड्रग्स पर युद्ध” अभियान के दौरान 30 नशीली गोलिया की जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार